उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कोई भी खाद विक्रेता दुकान में मूल्य सूची बोर्ड नहीं लगाता तो धारा 4 का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं खाद बिक्री की रसीद नहीं देता है, तो धारा 5 का उल्लंघन, बिना लाइसेंस खाद बेचने पर धारा 7 का उल्लंघन, मिलावटी या मिस ब्राङ्क्षडग पर धारा 19 का उल्लंघन, खाद की बोरी में कम बजन या कटी-फटी बोरी बेचने पर धारा 21 और बिक्री व स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं रखने पर धारा 33 का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में उल्लंघन करने वाले को कृषि विभाग पहले नोटिस जारी करता है, फिर लाइसेंस निलंबित कर बिक्री पर रोक लगाता है और उसके बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है।
गौरिहार में किसान को प्रदर्शन का बीज देने के एवज में 1800 रुपए वसूल करने वाले आत्मा परियोजना के तकनीकी सहायक दीपेंद्र वर्मा को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उप संचालक कृषि मनोज कश्यप ने बताया कि दीपेंद्र वर्मा को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है कि क्यों न आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। गौरतलब है कि महाराजपुर गांव के किसान रामखगेश सिंह ने आरोप लगाया था कि तकनीकी सहायक ने उससे 1800 रुपए लिए हैं। काबुली चने का जो बीज किसान को दिया गया है, वह दरअसल प्रदर्शन बीज है, यह नि:शुल्क दिया जाना है।