रिटर्न भरने के लिए अब 31 अक्टूबर तक का समय
कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया। दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वर्ष 2019- 20 की जीएसटीआर 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। जीएसटी के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ करोड़ रुपए तक है, वह कंपाजीशन योजना को अपना सकता है। इस योजना के तहत आने वाले व्यापारियों को एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है।
कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया। दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वर्ष 2019- 20 की जीएसटीआर 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। जीएसटी के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ करोड़ रुपए तक है, वह कंपाजीशन योजना को अपना सकता है। इस योजना के तहत आने वाले व्यापारियों को एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है।
लेट रिर्टन में भी राहत
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देर होने पर लगने वाली लेट फीस माफ कर दी है। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीरो टैक्स देनदारी वाली रजिस्टर्ड इकाइयों को लेट से रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देर होने पर लगने वाली लेट फीस माफ कर दी है। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीरो टैक्स देनदारी वाली रजिस्टर्ड इकाइयों को लेट से रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी।