script6 महीने से लगातार जीएसटी का निल रिर्टन भरने वाले व्यापारियों के पंजीयन होंगे निरस्त | Registration of traders who have filed GST returns continuously nil | Patrika News

6 महीने से लगातार जीएसटी का निल रिर्टन भरने वाले व्यापारियों के पंजीयन होंगे निरस्त

locationछतरपुरPublished: Sep 26, 2020 09:45:59 pm

Submitted by:

Dharmendra Singh

हर 10 दिन में हो रही अक्रियाशील जीएसटी नंबरों की पहचानजरूरत पडऩे पर नया जीएसटी नंबर ले सकें गे व्यापारी

gst return update

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छतरपुर। लगातार छह महीने से जीएसटी का निल रिर्टन भरने वाले व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। छतरपुर जीएसटी ऑफिस में हर 10 दिन में 6 महीने से अक्रियाशील जीएसटी नंबरों की जांच कर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जा रहे हैं। जीएसटी अधिकारी प्रहलाद दांगी ने बताया कि जिन जीएसटी नंबरों पर लगातार छह माह से कारोबार नहीं हो रहा है। ऐसे जीएसटी नंबर विभागीय कार्यभार बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें निरस्त किया जा रहा है। लेकिन जिन व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे हैं, वे जरूरत पडऩे पर नया नंबर ले सकते हैं।
रिटर्न भरने के लिए अब 31 अक्टूबर तक का समय
कंपोजीशन योजना के तहत आने वाले डीलरों के लिये वित्त वर्ष 2019- 20 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को दो माह आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया। दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले यह रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने वर्ष 2019- 20 की जीएसटीआर 4 भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। जीएसटी के तहत कोई भी करदाता जिसका सालाना कारोबार डेढ करोड़ रुपए तक है, वह कंपाजीशन योजना को अपना सकता है। इस योजना के तहत आने वाले व्यापारियों को एक प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है।
लेट रिर्टन में भी राहत
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देर होने पर लगने वाली लेट फीस माफ कर दी है। जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीरो टैक्स देनदारी वाली रजिस्टर्ड इकाइयों को लेट से रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फीस नहीं देनी होगी।
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