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छतरपुर जिले में रेत का ठेका निरस्त, संचालनालय से जारी हुए आदेश

locationछतरपुरPublished: Jun 25, 2021 05:25:01 pm

Submitted by:

Dharmendra Singh

आनंदेश्वर एग्रो फूड प्राइवेट लिमटेड को मिला था रेत का ठेकाकिस्त की राशि जमा न करने पर संचालक ने निरस्त किया ठेका

मार्च से जमा नहीं हो रही रॉयल्टी

मार्च से जमा नहीं हो रही रॉयल्टी

छतरपुर। शुक्रवार को संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म भोपाल से आदेश जारी कर छतरपुर के रेत ठेकेदार मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड लिमटेड का ठेका निरस्त कर दिया है। ठेकेदार द्वारा मार्च 2021 से रॉयल्टी राशि जमा न करने पर रेत नियम 2019 का उल्लंघन के तहत ठेका निरस्त किया गया है। संचालनालय ने ठेका कंपनी को 12 मई को नोटिस जारी कर सात दिन का समय दिया गया था। लेकिन समय रहते ठेका कंपनी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद शुक्रवार को ठेका निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
मार्च से जमा नहीं हो रही रॉयल्टी
ठेका कंपनी हर महीने लगने वाली 8 करोड़ 45 लाख 60 हजार 671 रुपए की किस्त मार्च 2021 से जमा नहीं कर रही है। इस तरह से ठेका कंपनी पर मार्च 2021 से जून 2021 तक चार महीने करीब 33 करोड़ रुपए रॉयल्टी के जमा न करने के कारण शासन ने ठेका निरस्त कर दिया है। शासन के इस आदेश के बाद ठेकेदार कंपनी की ओर से अंकित अग्रवाल ने बताया कि कोरोना कफ्र्यू काल में उत्खनन नहीं हुआ है। इस अवधि में उत्खनन न होने पर रॉयल्टी में छूटे की मांग की गई थी। लेकिन शासन ने छूट नहीं दी है। शासन के फैसले के खिलाफ अब ठेका कंपनी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
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