scriptअब 1से 8 तक के स्कूलों की मान्यता को एक साल तक बढ़ाने के आदेश | School Shiksha Department release order for 1 to 8 Class Manyata skip | Patrika News

अब 1से 8 तक के स्कूलों की मान्यता को एक साल तक बढ़ाने के आदेश

locationछतरपुरPublished: May 23, 2020 08:18:47 pm

Submitted by:

Samved Jain

शासन ने जारी किए आदेश, जिले के ३६० स्कूलों का मिला लाभ, नोटिस के बाद परेशान थे स्कूल संचालक

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छतरपुर. हाइ और हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता बढ़ाने के बाद शासन द्वारा कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूलों की मान्यता भी एक साल बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के जारी होते ही जिले भर के निजी स्कूल संचालकों में हर्ष है। विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री और सांसद का आभार भी व्यक्त किया है।
जिले भर के ३६० निजी मिडिल स्कूलों द्वारा भी मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। कोविड-१९ के समय आवेदनों को स्वीकार करने की बजाय डीइओ ने सभी स्कूल संचालकों को नोटिस थमाकर कमियां गिना दी थी। साथ ही मान्यता संभव नहीं होने जैसी चेतावनी दी गई थी। मामले की शिकायत स्कूल संगठनों द्वारा सांसद वीडी शर्मा से की थी। वहीं पत्रिका ने मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब शासन स्तर पर एक साल मान्यता बढ़ाने के आदेश के बाद सभी ने राहत की सांस ली हैं।
संगठनों ने जताया आभार
अशासकीय शाला समन्वयक संघ द्वारा भी इस मुद्दे को शासन स्तर पर उठाया था। संगठन के सह सचिव रजनीश सोनी ने बताया कि भाजपा नेता वीरेंद्र सर्राफ के नेतृत्व में सांसद व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया था। जिस पर सांसद ने तत्काल की सीएम से चर्चा कर इस मसले पर आग्रह किया था। अब शासन द्वारा नवीनीकरण का आदेश जारी कर दिया गया है। इस पहल से मध्य प्रदेश के 11515 स्कूलों के संचालक परिवार एवं इनमें कार्यरत स्टाफ ने सीएम और सांसद का आभार व्यक्त किया है।
यह आदेश हुआ जारी
स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव केके द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल जिनकी मानयता ३१ मार्च २०२० को समाप्त हो गई है, की मान्यता को ३१ मार्च २०२१ तक की समयावधि के लिए यथावत मान्य किया जाता है। शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ के लिए नवीन मान्यता के लिए जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम २०११ के नियम ११ अनुसार आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उनका निराकरण नियत विहित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में समय-सारणी आयुक्क्त द्वारा अलग से जारी की जाएगी।
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