Section 144 imposed within 100 meters of examination centers
छतरपुर. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षाओं के चलते धारा 144 लागू की गई। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक के लिए धारा लगाई है। परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला बल्लम, बरछी, लाठी और अन्य प्रकार के घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री परीक्षा स्थल पर लेकर नहीं चल सकेगा। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक रूप से 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर उपस्थित होने और निर्धारित परिधि में दो पहिया और चार पहिया वाहनों को अस्थाई रूप से खड़ा किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए छतरपुर जिले में कुल 76 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। परीक्षा में 55 हजार 534 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षार्थी अलग-अलग स्थानों से परीक्षा केन्द्र में पहुंचेंगे। अत: परीक्षार्थियों के साथ अन्य लोगों के भी केन्द्र परिसर में आने की संभावना, केन्द्रों के बाहर जनसमुदाय के एकत्र होने की आशंका और परीक्षा के महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष, निर्भीक और व्यवस्थित रूप से कराने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है।