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अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, 8 जून से धीरे-धीरे हटेंगे बाकी प्रतिबंध

locationछतरपुरPublished: Jun 01, 2020 08:39:16 pm

Submitted by:

Dharmendra Singh

7 जून तक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल रहेंगे बंद, गुटखा- तंबाकू पर जारी रहेगा प्रतिबंध, स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंदबिना मास्क पहने घर से निकलने पर होगी कार्रवाई, 60 से अधिक और 10 साल से कम आयु के बच्चों के बाहर निकलने पर रोक

District level disaster management group meeting

District level disaster management group meeting

छतरपुर। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गठित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन के 5 वें चरण में 8 जून से धीरे-धीरे लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 7 जून तक के लिए कंटेनमेंट एरिया के बाहर सभी दुकानों को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि साप्ताहिक बाजार, धार्मिक व पर्यटन स्थल अभी बंद रहेंगे, समाजकि, राजनीतिक व मनोरंजन के लिए एक्त्रीकरण पर भी अभी रोक लगी हुई है। 60 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी के लिए घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
कंटेनमेंट एरिया रहेगा सील, बाकी जगह खुलेंगी दुकानें
भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए 1 जून से कंटेनमेंट एरिया के बाहर प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक सभी तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी। समस्त दुकानें, प्रतिष्ठान, उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। साप्ताहिक हाट बाजार लॉकडाउन के पांचवे चरण में भी बंद रखे जाएंगे एवं सभी धार्मिक स्थल और अन्य सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अकादमिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण बंद रखे जाएंगे। गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। शाम 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक अनावश्यक कारणों से लोगों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अन्य सभी गतिविधियां केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार संचालित की जाएंगी।
मास्क नहीं पहनने पर सामग्री देने से मना कर सकते हैं दुकानदार
बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी दुकान संचालकों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मास्क का उपयोग करें। अगर ग्राहक मास्क नहीं पहने हैं तो दुकानदार उन्हें चाही गई सामग्री देने से मना कर सकते हैं या फिर सामग्री सहित मास्क भी विक्रय कर सकते हैं, जो भी दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इन पर अभी जारी रहेगा प्रतिबंध
सभी तरह के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम जिनमें 5 से अधिक व्यक्तिों के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कहीं भी 5 से अधिक लोगों का एकत्र होना, बिना मास्क घर से निकलने पर प्रतिबंध है। सभी शासकीय व निजी स्कूल, विश्वविद्यालय, सभी शैक्षणिक एंव प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस पर रोक रहेगी। सभी खेल, मनोरंजन, अकादमिक, समारोह व अन्य एकत्रीकरण, मैरिज गार्डन, ऑडिटोरियम, सिनेमा घर, सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेस्क, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, असेंबली हॉल के संचालन पर रोक रहेगी। नदी तट, तालाबों पर सामूहिक स्नान, जिले के शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतबिंधित रहेगा।
शादी व अंतिम संस्कार के लिए सशर्त छूट
मौरजि गार्डन , होटल बंद रखे जाने के साथ ही शादी के लिए समारोह में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं अतिंम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसी तरह सैलून संचालन के लिए सैलून संचालन में इस्तेमाल होने वाले कंघा, कैची, उस्तरा के दो सैट रखने की अनिवार्यता के साथ सेनेटाइजेशन करने की शर्त रहेगी। सैलून आने वाले ग्राहरों को अपना कपड़ा लेकर आना होगा। सैलून का कपडा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
रखनी होगी दो गज की दूरी
लॉकडाउन 5.0 में व्यावसायिक गतिविधियों को छूट देने के साथ ही कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। दुकान पर सामान खरीदते समय लाइन में लगे व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा। शासकीय व निजी दफ्तरों में साबुन से हाथ धोने के या सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही प्रवेश की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अपुष्ट या भ्रामक जानकारी फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, होम क्वारंटीन लोगों के नाम व तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने की रोक रहेगी। दुकान व संस्थान के संचालक को सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सभी दुकानदारों व कार्यरत कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण काम शुरु करने से पहले करवाना अनिवार्य होगा।
कोरोना का एक भी मरीज गंभीर नहीं
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि छतरपुर जिले में जितने भी एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनमें से कोई भी गंभीर अवस्था में नहीं है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय पथौरिया और सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक आरएस त्रिपाठी सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और बताया कि इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अभी तक 5 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवरी उपरांत डिस्जार्च किए जा सके हैं। बैठक में पूर्व राज्यमंत्री ललिता यादव, सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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