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राशन दुकान से जब्त चना की जांच करने पहुंचे तहसीलदार व खाद्य निरीक्षक, दर्ज किए बयान

locationछतरपुरPublished: Aug 22, 2019 12:39:02 am

भदर्रा सहकारी समिति के अंतगर्त परेथा राशन दुकान का कालाबाजारी का मामला

Tehsildar and food inspector rushed to investigate gram seized from ration shop, recorded statements

Tehsildar and food inspector rushed to investigate gram seized from ration shop, recorded statements

हरपालपुर. बीते रोज सेवा सहकारी समिति भदर्रा के अंतगर्त संचालक परेथा राशन दुकान से चाने की कालाबाजारी होने की सूचना पर थाना पुलिस ने परेथा के व्यापारी के यहां बिकते समय जब्त किया था। जिसे थाने में रखा गया। पुलिस द्वारा मामला खाद्य विभाग के पास भेज दिया।
बुधवार को एसडीएम नौगांव के निर्देश पर जब्त पीडीएस के चाने की जांच करने नौगांव तहसीलदार भानू प्रताप सिंह, खादय निरीक्षण ऋषी शर्मा जांच करने परेथा गांव पहुंचे। राशन की दुकान में कालाबाजारी का पता लगाने राशन की दुकान का स्टॉक की जांच की गई। जहां पर राशन दुकान के स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई। लेकिन सेल्समैन वीरेंद्र नायक द्वारा राशन दुकान के दस्तावेज तहसीलदार, खादय निरीक्षण के समक्ष पेश नहीं किए। इस दौरान करीब एक दर्जन खाद्य पर्चीधारी ग्रामीणों के कथन लिए, जिसमें ग्रामीणों के बताया कि बीते माह उनको पीडीएस के चाने वितरण राशन दुकान से सेल्समैन वीरेंद्र नायक द्वारा नहीं किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन वीरेंद्र नायक कभी-कभार ही दुकान पर आता है। अपने काम के लिए पुष्पेंद्र राजपूत को महीने पर लगा कर राशन दुकान का संचालन करता है। करीब एक घंटे तक राशन दुकान पर ग्रामीणों का बयान लेने बाद तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक थाना हरपालपुर पहुंचे, जहां से पुलिस ने 5.35 क्विंटल चना जब्त किया। साथ ही उस व्यापारी दिजयचंद्र गुप्ता के बयान लिए गए। जिसमें उसने बताया कि राशन दुकान से यह चना खरीदा है। वहीं मामले में शिकायतकर्ता हेमंत राजपूत के बयान दर्ज किए। शिकायतकर्ता ने बताया कि सरपंच पति सेल्समैन द्वारा बंदूक दिखा कर, उस जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं खाद्य निरीक्षक ऋषि शर्मा का कहना कि प्रथम दृष्टया यह चना राशन की दुकान का है। जांच में सेल्समैन दोषी पाया जाता है, तो उस खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज करने करने के लिए जांच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया जाएगा।

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