उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला सहारा कोऑपरेटिव सोसायटी को चुकानी रकम
सहारा कोऑपरेटिव सोसायटी को देना होगा मूल राशि के साथ मानसिक क्षति व वाद व्यय की राशि

छतरपुर। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्रीराम दिनकर एवं सदस्य संजय कुमार शर्मा व सदस्य निशा गुप्ता ने एक मामले में प्रबंधक सहारा कार्यलय सहारा कॉपरेटिव सोसाइटी को आदेश देते हुए परिवादी को 98 हजार 555 रुपए व मानसिक क्षति 2 हजार रुपए व परिवाद व्यय 1 हजार रुपए अदा करने का निर्णय पारित किया है।
एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी बृजमोहन पटैरिया निवासी बूदौर जिला छतरपुर ने 30 जुलाई 2016 को सहारा कार्यालय मऊ दरवाजा छतरपुर में कुल 85 हजार रुपए जमा किए थे। उक्त राशि पर उसे ब्याज सहित 98 हजार 555 रुपए प्राप्त होना था। जो फरवरी 2018 तक सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी सहारा कार्यालय छतरपुर द्वारा परिवादी को भुगतान नहीं किए गए और इसके बाद परिवादी ने सहारा कार्यालय में कई बार संपर्क करता रहा। लेकिन उसको फिर भी परिपक्वता राशि नहीं दी गई। जिसपर उसने अपना अधिवक्ता से संपर्क किया और संपर्क कर उपभोक्ता फोरम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। मामले में फोरम के अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा व सदस्य निशा गुप्ता द्वारा मामले का अवलोकन किया गया और सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी सहारा कार्यालय छतरपुर द्वारा सेवा में कमी पाई गई। जिसपर फोरम ने प्रबंधक सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी मऊदरवाजा छतरपुर को परिवादी को 45 दिवस के अंदर 98 हजार 555 रुपए प्रदान करने और इसके साथ ही 01 अप्रैल 2018 से अदायगी दिनांक तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज भी अदा करने व मानसिक क्षति के रूप में 2 हजार रुपए और परिवारिक रूप में 1हजार रुपए अदा करने का आदेश पारित किया है।
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