छिंदवाड़ा

लोक अदालत में 64 प्रकरणों में सुलह

राज्य विधिक प्राधिकरण मध्य प्रदेश के आदेशा अनुसार

छिंदवाड़ाJul 14, 2019 / 05:03 pm

sunil lakhera

लोक अदालत में 64 प्रकरणों में सुलह

पांढुर्ना. लोक अदालत का आयोजन स्थानीय व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 में किया गया। इस मौके पर न्यायालय सहित नगर पालिका और बैकिंग सेक्टर व बीएसएनएल विभाग ने शिविर लगाकर बकाया राशि के लिए हितग्राहियों से सुलह की। इस लोक अदालत की उद्घाटन न्यायाधीश जीबीएस राजपूत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर में सुलह करने वाले हितग्राहियों को वन विभाग की ओर से पौधें भेंट कर घर के आंगन में रोपण करने की अपील की । लोक अदालत में कुल 64 प्रकरणों में सुलह हो सकी। इनमें न्यायालयीन मामले 16 और बैकिंग सेक्टर व नगर पालिका मिलाकर 48 प्रकरणों में सुलह की गयी। बैकिंग सेक्टर ने अपने बकायादारों से 19 प्रकरणों में दो लाख 83 हजार रू की वसूली की इसी तरह नगर पालिका ने 29 जल कर बकायादारों से 1 लाख 48 हजार 057 रुपए की वसूली की।
अमरवाड़ा-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक प्राधिकरण मध्य प्रदेश के आदेशा अनुसार शनिवार 13 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के निर्देशन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। पक्षकारों के मध्य समझौता प्रकरणों में अपराधिक चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, विद्युत बिल , 125 पति -पत्नी समझौता आदि में निराकरण हुआ। जिसमें निशा विश्वकर्मा के न्यायालय में कुल 69 प्रकरणों में समझौता हुआ। विद्युत विभाग 3 लाख 25 हजार 726 की वसूली की गई । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 संध्या मरावी के न्यायालय में 17 प्रकरण का निराकरण हुआ। नगर पंचायत के जलकर प्रकरणों में 11 हजार 100 की वसूली की गई, बीएसएनल द्वारा 5400 की वसूली की गई। बैंकों द्वारा 1लाख 20 हजार रुपए की वसूली की गई एवं पलक राय के न्यायालय में 12 प्रकरणों में समझौता हुआ। परिवार परामर्श केंद्र अमरवाड़ा की खंडपीठ में 11 प्रकरण रखे गए जिसमें से 7 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

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