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इन वाहन चालकों का जीवनभर के लिए लाइसेंस निरस्त, जानें लापरवाही

locationछिंदवाड़ाPublished: Jul 21, 2019 12:23:55 pm

Submitted by:

Rajendra Sharma

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की कार्रवाई

Driving licence

ड्राइविंग लाइसेंस

छिंदवाड़ा. सडक़ पर वाहन दौड़ाते समय लापरवाही बरतना अब बहुत महंगा पड़ेगा। लापरवाह वाहन चालकों पर लगाम कसने परिवहन विभाग धीरे-धीरे सख्ती बरत रहा है। गम्भीर दुर्घटनाओं में दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस जीवनभर के लिए निरस्त किए जा रहे हैं। पिछले कुछ माह में ऐसी बड़ी कार्रवाई हुई हैं जिसमें वाहन चालकों के लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। इन मामलों में केवल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से ही राहत मिलती है।
वाहन चलाते समय नियमों का पालन नहीं करने वालों की सूची यातायात पुलिस की तरफ से अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजी जा रही है जिसके आधार पर वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है। पिछले कुछ माह में वाहन चलाते समय गम्भीर लापरवाही बरतने वाले आठ वाहन चालकों के लाइसेंस अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने जीवनभर के लिए निलंबित कर दिए हैं। हर्रई थाना क्षेत्र की दुल्हादेव घाटी में कुछ माह पहले एक यात्री बस खाई में गिरी थी जिसके कारण बस में सवार यात्रियों की मौत हुई थी। इसी तरह बनगांव में बरातियों से भरी एक बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई थी जिसमें भी कुछ लोगों की मौत हुई। इसी तरह के अन्य छह मामलों में चालकों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं हुईं थीं उनके लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं।
इस लापरवाही पर भी कार्रवाई

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्धारित स्पीड से अधिक रफ्तार में वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालक और रेड सिग्नल जम्प करने वाले 31 चौपहिया वाहन चालक, यात्री वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाने एवं मालवाहक वाहन में यात्रियों को बिठाकर ले जाने वाले आठ वाहन चालकों एवं मोबाइल पर बात करते हुए बाइक चलाने वालों के लिए लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित किए गए हैं। शुक्ला ने बताया कि यह कार्रवाई पिछले चार माह के भीतर की गई है। इसके अलावा गम्भीर दुर्घटना करने वाले आठ वाहन चालकों के लाइसेंस जीवनभर के लिए निलंबित कर दिए गए है।
परिवहन कमिश्नर के पास अपील का अधिकार

जिन वाहन चालकों के लाइसेंस जीवनभर के लिए निलंबित किए गए हैं, उन्हें केवल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास से राहत मिल सकती है। वाहन चालक कमिश्नर के पास अपील करेंगे जिस पर सुनवाई होगी। अंतिम फैसला कमिश्नर ही सुनाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि चालकों को राहत दी जाए तो लाइसेंस मिल सकता है नहीं तो चालक जीवनभर नियमानुसार वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं रहेगा।
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