इस लापरवाही पर लोक शिक्षण मप्र संचालक केके द्विवेदी ने खेद व्यक्त किया है। बताया जाता है कि त्रुटिपूर्ण बैंक खातों को अपडेट/संशोधित किए जाने के लिए अंतिम तिथि 26 सितम्बर 2020 तय की गई थी, जिसके बाद भी कई प्रकरण लंबित है।
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े ने विगत दिवस समस्त बीइओ तथा संकुल प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था तथा तीन दिवस के भीतर उक्त प्रकरणों का समाधान कर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद प्रकरण लंबित है। इधर लोक शिक्षण संचालनालय ने लंबित प्रकरणों का 26 अक्टूबर 2020 तक निराकरण करने के निर्देश दिए है तथा इसके बाद भी किसी छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होने की स्थिति में सम्बंधित जिम्मेदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।