छिंदवाड़ा

आगजनी के आरोपी को सजा

ग्राम सुखारीकला में खेत में आग लगाने वाले आरोपी विनोद वर्मा को अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने दो वर्ष की सश्रम कारावास से दंडित किया है।

छिंदवाड़ाNov 19, 2019 / 05:24 pm

SACHIN NARNAWRE

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अमरवाड़ा . ग्राम सुखारीकला में खेत में आग लगाने वाले आरोपी विनोद वर्मा को अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने दो वर्ष की सश्रम कारावास से दंडित किया है।
प्रकरण की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया कि फरियादी गंगा राम के साथ लेन-देन का विवाद कर 20 फरवरी 2017 को दोपहर में आरोपी विनोद वर्मा ने गंगाराम को नुकसान पहुंचाने की नियत से खेत की बाडी रखे धान के भूसा में आग लगा दी थी। आगजनी की यह घटना गंगाराम की मां झुन्नी बाई ने अपनी आंखों से देखी और ग्रामीणों को चिल्लाकर बुलाया था। सभी ने मशक्कत कर आग बुझाई थी। इस आगजनी की घटना से गंगाराम को काफी नुकसान हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अभियोजन की ओर से 6 गवाहों की गवाही और साक्ष्य से मामला न्यायालय के समक्ष सिध्द किया गया।
सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी विनोद को आगजनी कर संपत्ति के नुक़सान करने का दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास और 500 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता नितिन तिवारी ने पैरवी की।
घर के सामने सट्टा-पट्टी लिखते आरोपी गिरफ्तार
पांढुर्ना . पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग एवं एसडीओपी पांढुर्णा राकेश कुमार पन्द्रो के निर्देशन में टीआई पांढुर्णा अरविंद जैन ने अपने स्टाफ आरक्षक हंसमुख, विलास और गजेंद्र, के साथ नगर के गणेश वार्ड में घर के सामने सट्टा-पट्टा लिख रहे सटोरिए देवू उर्फ देवीदास पिता शंकर राव कोल्हे 55 वर्ष को रंगे हाथों पकड़ा । पकड़े गए आरोपी देबू कोल्हे से 3700 रुपए नकदी एवं सट्टा-पट्टी पर्चियां जब्त की गई है। उल्लेखनीय है कि पकड़े गए आरोपी देव के विरुद्ध पूर्व में भी अनेक प्रकरण दर्ज हैं एवं न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया है। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनोज कुमार राय के निर्देशन में उक्त सटोरिए का जिला बदर प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी को भेजा जा रहा है एवं शीघ्र ही जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी।

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