अफगानी को 2 वर्ष कारावास नागपुर. अवैध तरीके से शहर में रह रहे एक अफगानी नागरकि को दोषी करार देते हुए प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी एमटी खराडे ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सत्तार मियां बिल्डिंग टिमकी निवासी नादर खान बहादुर खान (50) बताया गया।
तहसील पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक अफगानी नागरिक बिना अनुमति के अवैध तरीके से टिमकी परिसर में रह रहा है। पुलिस ने 18 अक्टूबर 2010 की रात उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। बिना पासपोर्ट और वीजा के उसने भारत में प्रवेश किया। अवैध तरीके से यात्रा कर वह नागपुर आया और यहां बस गया। जांच अधिकारी तत्कालीन सबइंस्पेक्टर एसबी इनामदार ने मामले की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया। सरकारी वकील विनोद हुकरे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए। न्यायालय ने उसे 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पैरवी अधिकारी के तौर पर हेडकांस्टेबल मुकुंद जायसवाल, अनिल रघटाटे और संध्या भांगे ने कामकाज संभाला।
तहसील पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक अफगानी नागरिक बिना अनुमति के अवैध तरीके से टिमकी परिसर में रह रहा है। पुलिस ने 18 अक्टूबर 2010 की रात उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। बिना पासपोर्ट और वीजा के उसने भारत में प्रवेश किया। अवैध तरीके से यात्रा कर वह नागपुर आया और यहां बस गया। जांच अधिकारी तत्कालीन सबइंस्पेक्टर एसबी इनामदार ने मामले की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया। सरकारी वकील विनोद हुकरे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए। न्यायालय ने उसे 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पैरवी अधिकारी के तौर पर हेडकांस्टेबल मुकुंद जायसवाल, अनिल रघटाटे और संध्या भांगे ने कामकाज संभाला।