श्रमिकों का वेतन भुगतान अनिवार्य
जिले में संचालित विभिन्न उद्योग-फैक्ट्री, ठेकेदार, स्कूल, नर्सिंग होम, समस्त प्रकार की दुकान समेत विभिन्न वाणिज्य स्थापनाओं की संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को सात अप्रैल तक माह मार्च का वेतन भुगतान करना अनिवार्य रहेगा तथा ऐसा नहीं करने पर सम्बंधित के खिलाफ शिकायत या संज्ञान में आने पर श्रम कानून और लॉकडाउन के तहत निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में श्रम पदाधिकारी संदीप मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बंद संस्थान भी श्रमिकों को पूरा वेतन देंगे तथा किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे और न ही सेवा समाप्ति आदि की धमकी देंगे।
जिले में संचालित विभिन्न उद्योग-फैक्ट्री, ठेकेदार, स्कूल, नर्सिंग होम, समस्त प्रकार की दुकान समेत विभिन्न वाणिज्य स्थापनाओं की संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को सात अप्रैल तक माह मार्च का वेतन भुगतान करना अनिवार्य रहेगा तथा ऐसा नहीं करने पर सम्बंधित के खिलाफ शिकायत या संज्ञान में आने पर श्रम कानून और लॉकडाउन के तहत निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में श्रम पदाधिकारी संदीप मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बंद संस्थान भी श्रमिकों को पूरा वेतन देंगे तथा किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे और न ही सेवा समाप्ति आदि की धमकी देंगे।