कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के न्यायालय द्वारा मप्र रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध परिवहन के प्रकरणों में पांच लोगों पर पर 3.30 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा अवैध परिवहन के प्रकरण में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के सावनेर के विनोद राधेश्याम गुप्ता पर एक लाख, तहसील अमरावती के ग्राम वरुड़ के परवेज खान दो लाख, तहसील के ग्राम सीतापार के रामहेत सिंह व ग्राम गुरैया के अनुरोध शर्मा पिता सुरेश शर्मा और तहसील जुन्नारदेव के आकिया के अरुण कुमार परते पिता मुंकासी परते पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।