छिंदवाड़ा

श्रम विभाग की कार्रवाई से भवन मालिकों में हडक़म्प

एक प्रतिशत उपकर जमा करने के लिए कहा

छिंदवाड़ाSep 14, 2017 / 11:52 pm

manohar soni

 

छिंदवाड़ा . शहरी और ग्रामीण इलाकों में दस लाख रुपए से अधिक के आवास लागत वाले ३५ भवन मालिकों को श्रम विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उन्हें एक प्रतिशत उपकर जमा करने के लिए कहा गया है।

नोटिस में श्रम अधिकारी ने कहा कि मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर एक्ट १९९६ एवं केन्द्रीय नियम १९९८ के तहत प्रत्येक नियोजक निर्माण कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर कार्य समाप्ति के ३० दिन के भीतर जमा करने का नियम है। उसका पालन इन भवन मालिकों द्वारा नहीं किया गया है।

कोई नियोजक यह राशि जमा नहीं करता है तो दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से देय उपकर राशि के आधार पर ब्याज भी देना होगा। इन सभी भवन मालिकों से निर्माण कार्य से संबंधित भवन का नक्शा,स्टीमेट, बैंक लोन की स्थिति में इस्टीमेट समेत अन्य दस्तावेजों को लेकर टीबी सेनेटोरियम स्थित श्रम कार्यालय में उपस्थिति होने के लिए कहा गया है। यहां इनका परीक्षण किया जाएगा।

श्रम अधिकारी संदीप मिश्रा का कहना है कि एेसे ३५ लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिनके भवन निर्माण की लागत दस लाख रुपए से अधिक है। उन्होंने अभी तक उपकर श्रम कार्यालय में जमा नहीं कराया है। यह एक्ट ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में प्रभावशील है। वर्ष २००३ से इसका पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भवन मालिक को कोई आपत्ति हो तो उनके समक्ष दस्तावेज पेश कर सकता है।

पत्नी के नाम मकान, पति को मिला नोटिस
इस नोटिस को देने में भी गलतियां सामने आई है। खजरी निवासी सत्यनारायण पुरोहित को इसका नोटिस मिला है। जबकि उनकी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया गया है। पुरोहित का कहना है कि उनका मकान वर्ष २००० के समय बना हुआ है। इस स्थिति में उनसे यह उपकर नहीं वसूला जाना चाहिए। उनके मकान को एक करोड़ रुपए का बताकर उनसे एक लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया है। वे अपना विरोध दर्ज कराएंगी।

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