आयोजित बैठक में परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, बस चालक का भारी लाइसेंस 5 वर्ष के अनुभव के साथ साथ पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। स्कूल बस में अनिवार्य रूप से महिला परिचालक और उनका लाइसेंस जैसे दस्तावेजों के साथ साथ बसों में सीसीटीवी, जीपीएस लगा होना चाहिए। स्कूल संचालक उनकी ट्रेकिंग करने की व्यवस्था बनाएंगे। स्पीड गवर्नर, वैध अवधि का अग्नि समन यंत्र, फस्र्ट एड बॉक्स में उचित दवाइयां वैधता के साथ, खिड़कियों में सुरक्षा राड लगी हो एवं आपात कालीन द्वार आसानी से बच्चों से खुलने व बंद होने वाला हो। आपातकालीन द्वार के सामने कोई सीट ना लगी हो। इसके अलावा अन्य 16 बिन्दुओं पर वाहन व स्कूल संचालकों का ध्यानकर्षण कराया गया। ट्रैफिक डीएसपी सुदेश कुमार सिंह एवं एआरटीओ निशा चौहान ने उक्त उपकरणों को लगाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। समय अवधि पूर्ण होने के उपरांत जांच की जाएगी और कमियां पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पैनिक बटन लगाने वाली टीम से जिलेभर से आए निजी स्कूल संचालकों का परिचय कराया गया है।
एक बस का फिटनेस निरस्त
अधिकारियों के दल ने एक बस ड्राइवर के साथ अनेक बसों को प्रयोगिक तौर पर चलवाया। एक निजी स्कूल की बस में अनेक कमियां पाई गई जिसके चलते उक्त वाहन का फिटनेस तत्काल निरस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्कूल के वाहन को बिना फिटनेस परमिट के चलते पाए जाने पर जब्त कर उसे सुरक्षार्थ परिवहन कार्यालय में खड़ा कराया गया है।