छिंदवाड़ा

Attacked: हथियार से किया हमला, न्यायालय ने दिया दण्ड

उसी समय मुकेश और भीम दोनों भाई आए और बोले की मेड क्यों काटी हो कहकर मां – बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे

छिंदवाड़ाDec 08, 2019 / 12:34 pm

babanrao pathe

court news

छिंदवाड़ा. न्यायालय भानु पन्डवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई ने आरोपी भीम पिता मलखान, मुकेश पिता मलखान , अकलवती पिता मलखान , राजकुमारी पति मुनिम , लखन पिता बल्ली उर्फ बलिराम , जुगनू उर्फ जोगेश पिता लखन , विनीता पति मुकेश , देवेंद्र पिता लखन , मुनीम पिता चरण सिंह सभी निवासी ग्राम मोघर थाना चांद सभी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को छह – छह माह का कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री उमेश पटेल के द्वारा पैरवी की गई संक्षेप में कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 29-08-14 को प्रार्थीया उमाबाई घर पर थी

उसी समय मुकेश और भीम दोनों भाई आए और बोले की मेड क्यों काटी हो कहकर मां – बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे कि हमारा खेत वापस कर दो तब चंदभान ने बोला कि हमारे घर में आकर गालियां क्यों दे रहे हो तब इस बात को लेकर भीम कुल्हाड़ी एवं मुकेश डंडा लेकर चंद्रभान को मारने के लिए दौड़े तब प्रार्थीया बीच-बचाव करने गई तो भीम ने उसे कुल्हाड़ी से मारा जिससे उसके हाथ की उंगली में चोट लगकर खून निकलने लगा इसके बाद जोगेश, लखन, मुनीम, राजकुमारी, भगवती सभी ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं हाथ – मुक्को से मारपीट की जब रामराज बीच-बचाव करने गए तो आरोपी गण ने उसके साथ भी मारपीट की जिससे हम सभी को चोटें आई थी आरोपी कट जाते जाते जान से मारने की धमकी दे रहे थे जिस पर प्रार्थीया के द्वारा थाना चांद में आरोपी आरोपी गणों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई थी जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323,294,324,506 /34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया था

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