बैठक में ये लिए गए निर्णय
1. सप्ताह में सोमवार से शुकवार तक गांधीगंज में सुबह 7 बजे से दोपहर दो बजे तक किराना एवं खादय सामग्री, पशु आहार की दुकानों में लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य चालू रहेगा।
2. शनिवार एवं रविवार को गांधीगंज पूर्णत: बंद रहेगा। गांधीगंज का कोई भी थोक व्यपारी यदि चिल्लर सामान विक्रय करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध धारा 180 एवं आपदा प्रबंधन समिति नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।
3. फुटकर किराना दुकान के संचालक दो या चार व्यक्तियों के माध्यम से होम डिलेवरी करवा सकेंगे। डिलेवरी ब्वॉय को दुकान संचालक द्वारा पास जारी किया जाएगा ।
4. गुरैया सब्जी मंडी प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार कुल पांच दिन खुलेगी। थोक सब्जी मंडी से फुटकर व्यापारी सब्जी व फलों को खरीद कर ठेलों के माध्यम से गली मोहल्ले में घूम-घूम कर विक्रय करेंगे। गुरैया सब्जी मण्डी से आम आदमी जाकर चिल्लर सब्जी नहीं खरीद सकेगा।