ELECTION: जो चुनाव निरस्त हुए उसकी जमानत राशि के लिए चक्कर काट रहे अभ्यर्थी
गत दिसंबर-जनवरी में तय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लडऩे के इच्छुकों को चुनाव प्रक्रिया रद्द होने के बाद जमानत राशि के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
छिंदवाड़ा
Published: May 23, 2022 06:52:34 pm
छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा. गत दिसंबर-जनवरी में तय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लडऩे के इच्छुकों को चुनाव प्रक्रिया रद्द होने के बाद जमानत राशि के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं, जो सोच रहे है कि अब चुनाव लड़ेंगे तो वहीं जमानत राशि काम आ जाएगी। जबकि नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत नए सिरे से नाम निर्देशन पत्र एवं जमानत राशि चुनाव में जमा करनी होगी। वहीं पंच पद के कई प्रत्याशियों ने तो जमानत राशि २०० रुपए होने के कारण लेने में ही रुचि नहीं दिखाई।
नियमानुसार चुनाव स्थगित होने के बाद आवेदकों को राशि लौटाई जाती है। हालात यह है कि 4 माह बीत जाने के बाद भी पंचायत विभाग राशि लौटाने में टालमटोल कर रहा है।
अमरवाड़ा विकास खंड में उस समय जनपद पंचायतों के लिए 62 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्रों के साथ जमानत राशि के रुप में एक लाख 28 हजार रुपए जमा कराए थे। इसी प्रकार 71 ग्राम पंचायतों में 296 सरपंच प्रत्याशियों ने 2लाख 97हजार व 1207 वार्ड पंच अभ्यार्थियों ने 2 लाख 46 हजार 400 रुपए जमानत राशि के रुप में जमा कराए थे। जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के आवेदक जमानत राशि वापस लेने के लिए पंचायत ,जनपद ,विकासखंड के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ पंच आवेदकों का कहना है कि पर्चा भरने में हजारों खर्च हो गए अब 200 रुपए लेने के लिए कौन जाए। लेकर कौन
9 नगरीय निकाय के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही 25 को
छिंदवाड़ा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 25 मई को दोपहर 3 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष जिले के 9 नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही करेंगे।
आरक्षण की कार्यवाही नगरपालिका परासिया व चौरई और नगर परिषद न्यूटन चिखली, चांदामेटा, बडक़ुही, पिपलानारायणवार, लोधीखेडाए चांद व बिछुआ के वार्डों के लिए ली जाएगी। इस आरक्षण की कार्यवाही में इच्छुक व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सौंसर, चौरई और परासिया को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथि, समय व स्थल पर वार्ड आरक्षण की संपूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहें। उन्होंने संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि अपने नगरीय निकाय के वार्डों के आरक्षण के संबंध में जारी सूचना का प्रकाशन तत्काल अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही सभी वार्डों के सहज गोचर स्थानों पर भी चस्पा करें तथा सूचना के प्रकाशन का संबंधित अधिकारियों से पंचनामा तैयार कराकर उसकी एक प्रति जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

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