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चीतल के शिकारी को जेल

locationछिंदवाड़ाPublished: Apr 04, 2019 11:20:42 am

Submitted by:

babanrao pathe

वन्यप्राणी चीतल का शिकार करने वाले आरोपित को वन विभाग की टीम ने न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए।

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

छिंदवाड़ा. वन्यप्राणी चीतल का शिकार करने वाले आरोपित को वन विभाग की टीम ने न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए। 29 मार्च 2019 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान वन परिक्षेत्र गुमतरा के कर्मचारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पार्क प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर कुछ व्यक्ति वन्यप्राणी के शिकार के इरादे से श्वान को लेकर प्रवेश किए हैं। सूचना के आधार पर वन अमला मौके पर पंहुचा जहां पर उन्हें 4 लोग 2 श्वान लेकर आते हुए दिखाई दिए। जिन्हें पकडऩे का प्रयास करने पर एक व्यक्ति पकड़ में आया। तीन लोग श्वान लेकर मौके से भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम अनिल निवासी गुमतरा बताया। तलाशी लेने पर उसके पास कपड़े में बंधा एक मृत चीतल मिला जिसके संबंध में पूछने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर श्वान के माध्यम से शिकार करना कबूला। वन अधिकारी ने उसके कब्जे से चीतल को जब्त कर उसके खिलाफ वन अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छिंदवाड़ा ने उसे जेल भेजने के आदेश पारित किए।


न्यायालय उठने तक की सजा

छिंदवाड़ा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले आरोपी सुखदयाल निवासी साबलाढाना थाना रावनवाड़ा को न्यायालय के उठने तक का कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। रावनवाड़ा पुलिस भ्रमण पर निकली तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति थैले में अवैध तरीके से शराब रखकर बेचने की नियत से अपनी दुकान के पीछे रखा है। पुलिस ने दुकान के पीछे रखी देशी शराब 25 पाव अनुमानित कीमत 1 हजार 250 रुपए जब्त किए। आरोपी से पुछताद करने पर अपने कब्जे में शराब रखने के सबन्ध में न कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये और न ही कोई वैध कारण बताया जिस पर से पुलिश ने आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक 44/19 का अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में शाशन की तरफ सेसहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहित नामदेव उपस्थित रहे

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