न्यायालय उठने तक की सजा
छिंदवाड़ा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले आरोपी सुखदयाल निवासी साबलाढाना थाना रावनवाड़ा को न्यायालय के उठने तक का कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। रावनवाड़ा पुलिस भ्रमण पर निकली तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति थैले में अवैध तरीके से शराब रखकर बेचने की नियत से अपनी दुकान के पीछे रखा है। पुलिस ने दुकान के पीछे रखी देशी शराब 25 पाव अनुमानित कीमत 1 हजार 250 रुपए जब्त किए। आरोपी से पुछताद करने पर अपने कब्जे में शराब रखने के सबन्ध में न कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये और न ही कोई वैध कारण बताया जिस पर से पुलिश ने आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर अपराध क्रमांक 44/19 का अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में शाशन की तरफ सेसहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहित नामदेव उपस्थित रहे