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कम्पनी पर भारी पड़ा ‘बैल’, किसान को मिली राहत

locationछिंदवाड़ाPublished: Jun 04, 2019 10:54:34 am

Submitted by:

prabha shankar

विद्युत वितरण कम्पनी को दोषी मानते हुए किसान को हर्जाना देने का आदेश पारित किया

Consumer Forum Decision

Consumer Forum Decision

छिंदवाड़ा. बिजली करंट की चपेट में आने से किसान के बैल की मौत हुई थी। किसान ने क्षतिपूर्ति के लिए फोरम में परिवाद पेश किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने विद्युत वितरण कम्पनी को दोषी मानते हुए किसान को हर्जाना देने का आदेश पारित किया है।
चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम सिरेगांव निवासी रामगोपाल (45) पिता उमेश राय के खेत से बड़ी लाइन ग्राम बेलखेड़ा सब स्टेशन के लिए गई है। बड़ी लाइन के नीचे से छोटी लाइन भी रामगोपाल सहित अन्य किसानों के खेत से होकर गई है। बड़ी और छोटी लाइन के तार एक दूसरे से न टकराएं इसके लिए मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारियों ने तार की जाली लगाई थी। 15 जुलाई 2017 को करीब तीन बजे दिन में छोटी लाइन के तार से छूने के कारण बड़ी लाइन के स्टे तार में करंट आया। इसकी चपेट में आने से किसान रामगोपाल के बैल की मौत हो गई। सूचना के बाद बिजली कम्पनी के कर्मचारी पहुंचे और बिजली सप्लाई बंद कर बैल को निकाला।
चौरई पुशचिकित्सालय में बैल का पोस्टमार्टम कराया गया था। बैल का मूल्य 25 से 30 हजार रुपए आंका गया था। क्षतिपूर्ति के लिए किसान ने परिवाद पेश किया।
दिया आदेश
फोरम ने मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहायक अभियंता चौरई एवं मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा अधीक्षण अभियंता सर्किल छिंदवाड़ा चक्कर रोड को दोषी माना। फोरम ने आदेशित किया है कि किसान को बैल की कीमत 20 हजार रुपए, मानसिक क्षति 5 हजार रुपए एवं वाद व्यय 2 हजार रुपए का भुगतान करें। फैसला फोरम अध्यक्ष पारो रायजादा एवं एवं सदस्य निधि बारंगे ने सुनाया। आदेशित सदस्य निधि बारंगे ने किया।
जमानत आवेदन निरस्त

छिंदवाड़ा. चोरी के एक प्रकरण में जुन्नारदेव सिविल न्यायालय ने आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजने के आदेश दिए। सतीश कुमार टोप्पो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव ने थाना नवेगांव के अपराध में आरोपी घनश्याम यदुवंशी (32) निवासी बदनूर, महेश यदुवंशी (32) निवासी मडक़ाढाना, रोहित यदुवंशी (17) निवासी मडक़ाढाना को जेल भेज दिया। शैलेश पिता नारायण साहू के बाजार चौक माल गोदाम में महुआ रखा था। 31 मई 2019 की सुबह करीब नौ बजे जब माल गोदाम किराना का सामान लेने गया तो देखा कि ताला टूटा हुआ लटका है। शैलेश ने अंदर देखा तो महुआ की चार बोरी जिसके ऊपर नीले रंग के पेन से क्रॉस का निशान लगा था नहीं है। चार बोरी जिसमें 140 किलो महुआ था और बाजार मूल्य सात हजार रुपए आंका गया। पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। आरोपितों ने जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गंगावती डहेरिया ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
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