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बिना मास्क पहने घूम रहे थे बाजार : 15 का जुर्माना

locationछिंदवाड़ाPublished: May 22, 2020 05:54:20 pm

नगर निगम ने किया 15 का जुर्माना

बिना मास्क पहने घूम रहे थे बाजार : 15 का जुर्माना

बिना मास्क पहने घूम रहे थे बाजार : 15 का जुर्माना


छिंदवाड़ा / कोरोना लॉकडाउन 4.0 में बाजार खुलने की रियायत के बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए नगर निगम की राजस्व विभाग की टीम ने बुधवारी, इतवारी, शनिचरा समेत अन्य बाजार में घूमने वाले 15 लोगों पर जुर्माना किया। खुद नगर निगम आयुक्त राजेश शाही ने एएसपी शशांक गर्ग के साथ बाजार में पैदल भ्रमण कर दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने की हिदायत दी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकने वाले लोगों की भी खबर ली। आयुक्त ने बताया कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा।
हर ग्राहक का होगा अलग तौलिया
गृह विभाग ने हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन की मानक प्रचालन प्रक्रिया के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर संचालक को प्रवेश द्वार पर हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग ग्राहकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रॉन का उपयोग हर समय करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल, तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सैलून व पार्लर में उपयोग होने वाले सभी औजारों, उपकरणों को एक बार उपयोग में लाने के उपरांत सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयरकट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करने के साथ सभी कामन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीडिय़ों एवं हेण्डरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी सैलून एवं पार्लर संचालकों को गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए।
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