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दम्पती से लूट करने वाले आरोपियों का मिला सुराग

locationछिंदवाड़ाPublished: Dec 29, 2017 04:54:28 pm

Submitted by:

sanjay daldale

गाजनडोह रोड पर दिनदहाड़े लूट करने वाले आरोपियों के बारे में उमरेठ पुलिस को सुराग मिला है।

Couple found guilty of robbing couple

Couple found guilty of robbing couple

दम्पती से लूट करने वाले आरोपियों का मिला सुराग
बुधवार दोपहर में गाजनडोह रोड पर नकाबपोश ने दिया था घटना को अंजाम
परासिया . गाजनडोह रोड पर दिनदहाड़े लूट करने वाले आरोपियों के बारे में उमरेठ पुलिस को सुराग मिला है। जानकारी के अनुसार परासिया के निवासी राकेश साहू (३०) मोटरसाइकिल में पत्नी को लेकर उमरेठ जा रहा था। बुधवार दोपहर में मोटरसाइकिल में आए तीन नकाबपोश ने गाड़ी रोककर हथियार अड़ा दिए और दंपती के मोबाइल 5 सौ रुपए नगद एवं मोटरसाइकिल ले गए। शाम को जिसकी शिकायत पुलिस थाना में की गई। लूट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी भी शाम को उमरेठ थाना पहुंचे और राकेश साहू एवं पत्नी से पूछताछ की। एसपी ने आरोपियों को पकडऩे के लिए 5 हजार रुपए के इनाम की भी घोषणा की। पुलिस ने लूट को लेकर धारा 392 के तहत मामला दर्ज किया है।
मां की देखभाल नहीं करता बेटा

परासिया. परिवार परामर्श केंद्र में सुनवाई के दौरान बिजी साइडिंग में पूर्व कार्यरत महिला ने अपने बेटे से भरण पोषण के लिए प्रतिमाह राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई। महिला ने अपनी शिकायत ने बताया कि वह वेकोली से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर उसने अपने बेटे को वेकोलि में अनुकम्पा नियुक्ति के तहत नौकरी दिलाई। उसका बेटा वर्तमान में विष्णुपुरी खदान में कार्यरत हैं।
नौकरी मिलने के बाद उसका बेटा अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा और वह मां के प्रति उदासीन हो गया। वर्तमान में मां को जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। कई बार कहने के बाद भी बेटा खर्च के लिए कोई राशि नहीं देता है। सुनवाई में बेटे ने आश्वासन दिया कि प्रतिमाह 15 तारीख के पूर्व वह भरण पोषण के लिए राशि अपनी मां को देगा। वहीं दूसरे मामले में पति ने अपनी शिकायत में बताया कि पत्नी अधिकांश समय मायके जाती है और वहां से समय पर वापस नहीं आती है। मायके में ही रुक जाती है। पत्नी ने कहा कि वह सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है। पति के साथ अलग रहना चाहती है। काउंसलरों में दोनों को समझाइश दी और अगली पेशी में आपस में सहमति बनाने की बात कही। केंद्र में 5 प्रकरणों में एक पक्ष के अनुपस्थित होने के कारण अगली सुनवाई तिथि दी गई।
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