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गर्भवती प्रेमिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

locationछिंदवाड़ाPublished: Apr 16, 2019 11:10:41 am

Submitted by:

prabha shankar

कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था प्रकरण

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अपर एवं अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय अमरवाड़ा परिसर में रविवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग

छिंदवाड़ा. गर्भवती प्रेमिका की चाकू मारकर और चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने प्रेमिका की हत्या केवल इस बात के लिए कर दी थी कि वह गर्भवती हो चुकी थी और उससे शादी नहीं करना चाह रहा था। वारदात को अंजाम साल 2015 में दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की तो प्रेमी ही हत्यारा निकाला। 25 नवम्बर 2015 की रात करीब 11 बजे से 26 नवम्बर 2015 को दिन के 11 बजे के बीच शिवनगर स्थित किराए के मकान में आशाराम भलावी ने प्रेमिका के पेट में चाकू से हमला किया और चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी। विवेचना के अनुसार आशाराम ने प्रेमिका की इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि मृतिका गर्भवती हो गई थी और आरोपी उससे विव‍ाह नहीं करना चाहता था। मकान मालिक रत्‍नेश कुमार शर्मा ने पुलिस को सूचना दी थी जिसके आधार पर थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण को शासन ने जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में चिह्नित किया था। न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने विचारण के दौरान आए साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष के साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद निर्णय पारित किया। आरोपी आशाराम भलावी को धारा 302, 201 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से गोपाल कृष्ण हालदार उपसंचालक अभियोजन छिंदवाड़ा ने पैरवी की।
बच्चे को पीटने पर हुई सजा
न्यायालय सतीश कुमार टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव ने आरोपी खुर्शीद उर्फ झबरा उर्फ जमशेद निवासी वार्ड नम्बर पंद्रह माझरी थाना जुन्नारदेव को एक साल के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। छह अक्टूबर 2014 को प्रार्थिया के बच्चे प्रथम ने आरोपी खुर्शीद को चिढ़ाने की बात पर से आरोपी ने प्रथम को एक चाटा कान पर मार दिया। इससे प्रथम को कान में चोट आई। प्रथम की मां ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज कराई। प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से गंगावती डेहरिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।

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