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Court Decision: सरपंच और सचिव को पांच साल की सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: Sep 24, 2019 12:53:08 am

Submitted by:

prabha shankar

Court Decision: धोखाधड़ी पर न्यायालय ने किया दंडित

High Court Order

हाईकोर्ट ऑर्डर

छिंदवाड़ा/ धोखाधड़ी के मामले में ग्राम खजरीअंतु निवासी एवं ग्राम पंचायत खजरीअंतु के सचिव सालकराम साहू (45) एवं तात्कालीन सरपंच दुर्गाप्रसाद यादव (30) को पांच- पांच साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। फैसला सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया एसके गुप्ता ने सुनाया। दोनों आरोपियों पर शासन की योजना में धोखाधड़ी करने का अपराध सिद्ध होने के बाद बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
ग्राम पंचायत खजरीअंतु में सचिव के पद पर पदस्थ रहते हुए सालकराम साहू एवं सरपंच दुर्गाप्रसाद यादव ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर पंच परमेश्वर योजना के तहत आवंटित राशि का आहरण कर दुरुपयोग किया। ऐसा दोनों ने कई बार किया। कई चेक लगाकर बैंक के खातों से रुपए निकालते गए, लेकिन उसका उपयोग जमीन स्तर पर कहीं जनता को नजर नहीं आया। फर्जी दस्तावेजों की दम पर दोनों आरोपियों ने चार लाख 47 हजार 210 रुपए का गबन कर दिया। मामला प्रकाश में आया तो उनके खिलाफ उमरेठ थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर कराया गया। जांच और छानबीन के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तमाम गवाहों को सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्य देखने के बाद बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुनील सिंधिया ने पैरवी की।

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