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Court Decision: तीन मामलों में कोर्ट ने सुनाया फैसला

locationछिंदवाड़ाPublished: Oct 15, 2019 10:38:10 am

Submitted by:

prabha shankar

Court Decision: शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने पैरवी की

High Court

हाईकोर्ट

छिंदवाड़ा/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा ने आरोपी चंद्रहास सोनारे उर्फ मोंटी निवासी वार्ड क्रमांक 25 सर्रा शंकर नगर थाना कोतवाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 187 के तहत छह हजार पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। एक सितम्बर 2019 को आरोपी चंद्रहास सोनारे ने करीब 11 बजे रात में चंदनगाव माता मंदिर के समीप लोकमार्ग पर कार क्रमांक एमएच 04 सीजे 4059 से शुभम पिता मदन चौवितकर निवासी चंदनगाव की बाइक को टक्कर मारी जिससे वह गम्भीर घायल हो गया। घायल की रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

शराब बेचने वाले को सजा
न्यायालय तबस्सुम खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई न्यायालय ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले आरोपी मंगल वर्मा निवासी केवलारी थाना चौरई को आबकारी अधिनियम की धारा में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं सात सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 20 सितम्बर 2019 को पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मंगल अपने मकान के पीछे बाड़ी में प्लास्टिक की केन में बेचने के लिए शराब रखा हुआ है। मौके पर पुलिस ने आरोपी के घर दबिश देकर मकान के पीछे से एक प्लास्टिक की जेरी केन में पांच लीटर हाथ भट्टी महुआ कच्ची शराब को जब्त किया। शासन की ओर से प्रवीण कुमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।

महिला को अर्थदण्ड से किया दंडित
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाली महिला सोनाली कुनबी निवासी सौंसर वार्ड क्रमांक तीन को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। तीन सितम्बर 2019 की सुबह सहायक जिला आबकारी अधिकारी सतीश कश्यप को मुखबिर से सूचना के आधार पर मय तलाशी वारंट के अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। सोनाली के रिहायशी मकान की तलाशी गवाहों के समक्ष ली। तलाशी में घर से एक प्लास्टिक के थैले में चार पाव शराब और आठ पाव देशी मसााला शराब मिली। शराब रखने के सम्बंध में कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले। आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव ने पैरवी की।

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