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Court Decision : गोवंश की तस्करी करने वाले को मिली यह सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: Sep 24, 2019 01:02:10 pm

Submitted by:

Rajendra Sharma

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सुनाया फैसला

gwalior court ordered 7 year sentenced in rape case

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छिंदवाड़ा/ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने थाना कुंडीपुरा के आरोपी पप्पू खान निवासी मोहबा थाना चांद को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा एवं मोटरयान अधिनियम की धारा में दोषी पाते हुए दो हजार पचास रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 15 जुलाई 2013 को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चांद रोड़ पर एक ट्रक से मवेशी बेचने के लिए ले जाए जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक पर रोड पर चैकिंग कर 1.30 बजे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा जिसमें 18 भैंस पाडा, पडिय़ा ठूंसकर भरे थे। पूछताछ में चालक ने अपना नाम पप्पू खान बताया और गोवंश के सम्बंध में कोई अनुज्ञापत्र न होना बताया। पुलिस ने आरोपी पप्पू और सहआरोपी अहमद के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहआरोपी प्रकरण में फरार है। प्रकरण में शासन की और से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने पैरवी की।
अवैध शराब बेचने पर सुनाई सजा

वहीं, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने आरोपी मदरा सिंह निवासी गाड़ागोदी थाना लावाघोघरी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर पूछताछ करने पर वह शराब रखने से सम्बंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। आबकारी एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया।
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