अवैध शराब बेचने पर सुनाई सजा वहीं, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने आरोपी मदरा सिंह निवासी गाड़ागोदी थाना लावाघोघरी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर पूछताछ करने पर वह शराब रखने से सम्बंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। आबकारी एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया।