पत्नी की हत्या पर आजीवन कारावास
छिंदवाड़ा. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा कुंडीपूरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-20, पातालेश्वर काली चौक निवासी 35 वर्षीय रूपेन्द्र पिता अंबिका यादव को पत्नी गीता यादव के हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। मामला 3 अक्टूबर 2020 का है। इस दिन दोषी रूपेन्द्र ने पत्नी गीता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त कर कुल्हाड़ी से सिर पर वारकर व पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इलाज के दौरान गीता की मौत हो गई थी।
छिंदवाड़ा. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा द्वारा कुंडीपूरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-20, पातालेश्वर काली चौक निवासी 35 वर्षीय रूपेन्द्र पिता अंबिका यादव को पत्नी गीता यादव के हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। मामला 3 अक्टूबर 2020 का है। इस दिन दोषी रूपेन्द्र ने पत्नी गीता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त कर कुल्हाड़ी से सिर पर वारकर व पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इलाज के दौरान गीता की मौत हो गई थी।