छिंदवाड़ाPublished: Dec 01, 2019 12:08:44 pm
babanrao pathe
आरोपी ने टिटनेस का इंजेक्शन लगाए जाने पर इंजेक्शन रिएक्शन कर गया जिससे प्रीति को कमर में फोड़े हो गए।
There was a dispute over not giving 100 rupees
छिंदवाड़ा. झोलाछाप डॉक्टर को न्यायालय ने छह माह की सजा सुनाई है। आरोपी डालचंद मालवीय निवासी चांद को भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के अंतर्गत 6 माह का कारावास और तीन सौ रुपए का जुर्माना एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 के अंतर्गत 6 माह का कारावास एवं तीन सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएगी। 8 सितम्बर 2013 को फागलाल की बेटी कुमारी प्रीति विश्वकर्मा के पैर में पत्थर लगने के कारण चोट आ गई थी। प्रार्थी इलाज के लिए आरोपी डालचंद के पास बेटी प्रीति को लेकर गया। टिटनेस का इंजेक्शन एवं दवाइयां दी गई। आरोपी ने टिटनेस का इंजेक्शन लगाए जाने पर इंजेक्शन रिएक्शन कर गया जिससे प्रीति को कमर में फोड़े हो गए। पीडि़त ने आरोपी डालचंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय भानु पन्डवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई ने आरोपी को सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश पटेल ने पैरवी की।