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छिंदवाड़ा

Court’s decision: बहला फुसलाकर मासूम से दुष्कर्म, दोषी को बीस वर्ष की जेल

कोर्ट ने दिया निर्णय

छिंदवाड़ाAug 03, 2024 / 11:51 am

prabha shankar

Court gave the decision

Court gave the decision

न्यायालय तृप्ति पाण्डेय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में दोषी अनिल को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
24 अगस्त 2023 को नौ वर्षीय नाबालिग घर पर अकेली थी तथा मां काम करने बाहर गई थी। इस दौरान अनिल आया तथा नाबालिग को बहलाफुसला कर अपने साथ घर ले गया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। शाम को जब मां घर आई तो नाबालिग ने उसे घटना के बारे में जानकारी दी। नाबालिग को लेकर मां थाना पहुंची तथा अनिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया तथा मामले की जांच शुरू कर दी।
प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उइके ने पैरवी तथा विवेचना एसआई वर्षा सिंह थाना देहात ने की है।

गोवंश परिवहन के मामले में कारावास

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहताब सिंह बघेल ने मोहखेड़ पुलिस की ओर से प्रस्तुत गोवंश का अवैध परिवहन के प्रकरण में दोषी वाहन स्वामी राजेंद्र (48) पिता महादेव शाल निवासी नागपुर को गोवंश व मोटरयान अधिनियम की धारा में एक वर्ष का कारावास तथा 6050 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 17 नवंबर 2017 को मोहखेड़ पुलिस ने सूचना के आधार पर सिल्लेवानी घाटी पर एक चौपहिया वाहन को लावारिश हालत में खड़े पकड़ा था, जिसमें गोवंश भरे हुए थे। गोवंश व वाहन जब्त कर अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान वाहन स्वामी को आरोपी बनाया तथा प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासन की ओर से अभयदीप सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की है।

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