किशोरी को दो साल बाद मिला इंसाफ, दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा
छिंदवाड़ाPublished: Apr 17, 2019 02:03:09 pm
27 जुलाई 2017 की रात नाबालिग बाथरूम करने घर के पास गई हुई थी।
मुखबीर की सूचना पर परमानतपुर मोहल्ला में तालाब के किनारे से हुई गिरफ्तारी
छिंदवाड़ा. लावाघोघरी थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले हुए किशोरी से बालात्कार के मामले में जिला न्यायालय ने दुष्कमी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 27 जुलाई 2017 की रात नाबालिग पीडि़ता बाथरूम करने अपने घर के पास गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी चैतराम वहां आ गया। वह जबरन पीडि़ता को ले गया और जान से मारने की धमकी देकर बालात्कार किया। इसके बाद पीडि़ता आरोपी से छूटकर घर आई और घटना के बारे में मां को बताया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाना-लावाघोघरी पुलिस से की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरु की। इसके पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष की साक्ष्य एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने के पश्चात निर्णय पारित करते हुए आरोपी चैतराम को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास सहित दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। घटना के समय पीडि़ता नाबालिकथी। पीडि़ता के भविष्यवर्ती जीवन को विचार में रखते हुए पीडि़त प्रतिकर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से प्रतिकर दिलाए जाने के भी आदेश दिए गए। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार उइके द्वारा पैरवी की गई।