फसल का बीमा 15 जनवरी तक
छिंदवाड़ाPublished: Jan 06, 2019 11:21:50 pm
पटवारी हल्का में 100, जिला पर 500 हैक्टेयर शामिल
छिंदवाड़ा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम में आगामी 15 जनवरी तक रबी फसलों का बीमा किया जाएगा। किसानों को इसके लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम संबंधित बैंक में जमा करना होगा। यह योजना बैंक के ऋणि किसानों के लिए अनिवार्य और अऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है । एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल बीमा का काम कर रही है।
जिले के किसान निर्धारित तिथि तक फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसान तय तिथि तक फसल का बीमा नहीं कराते हैं, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों और ऋणमान पर किसानों को 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा । इसमें पटवारी हल्का स्तर पर 100 हैक्टेयर तक फसल रकबा या उससे अधिक जो हल्का होगा उसे लिया जाएगा। इसके लिए बीमित राशि पर गेहूं सिंचित फसल का ऋणमान 30 हजार, गेहूं असिंचित फसल का ऋ णमान 21 हजार और चना फसल का ऋणमान 30 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर लगेगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर 500 हैक्टेयर से अधिक जो हल्का होगा उसे लिया जाएगा। इसके लिए बीमित राशि पर मसूर फसल का ऋणमान 23 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर लगेगा।
ये हुआ तो किसानों को मिलेगा लाभ
उप संचालक कृषि केपी भगत ने बताया कि बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा में फसलों को नुकसान पहुंचने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा। बीमित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में वर्षा की कमी या विपरीत मौसम या परिस्थितियों के कारण बुआई, रोपाई और अंकुरण नष्ट होने, बुआई से कटाई तक की अवस्थाओं में इसका लाभ मिल सकेगा। इसी प्रकार खड़ी फसल में सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, बाढ़, कीट व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी आदि के नष्ट हुए फसलों पर भी मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल की कटाई के 14 दिवस के भीतर वर्षा, ओलावृष्टि के कारण नष्ट होने पर फसल का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा।