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शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए आया फरमान, होगी यह कार्रवाई

locationछिंदवाड़ाPublished: Apr 27, 2019 11:14:37 am

Submitted by:

Dinesh Sahu

15 दिवस के भीतर दल गठित कर देनी होगी रिपोर्ट
 

Decree for government medical colleges, this action will be done

शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए आया फरमान, होगी यह कार्रवाई

छिंदवाड़ा. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार निर्माणधीन अथवा निर्मित मेडिकल कॉलेज भवनों की गुणवत्ता, कार्य पूर्णता का स्तर समेत निर्धारित अन्य बिंदुओं की जांच 1 से 15 मई 2019 तक पूरी की जाना है तथा सभी पूर्ण हो चुके भवनों के हस्तांतरण एवं हैंडओवर लेने की कार्रवाई पूरी की जाना है। इसके लिए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संबंधित निर्माण एजेंसी के परियोजना अभियंता एवं अधिष्ठाता की टीम संयुक्त रूप से जांच करेंगी तथा शासन को रिपोर्ट उपलब्ध करेगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला के निर्देशानुसार भविष्य में इन भवनों-उपकरणों जैसे लिफ्ट, जनरेटर आदि के संधारण एवं संचालन की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग की स्थानीय इकाई द्वारा बनाई जाएगी। बताया जाता है कि समस्त नवीन भवनों की पूर्णता उपरांत संबंधित अधिष्ठाता एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा आधिपत्य प्राप्त किया जा सके तथा भविष्य में भवनों का रख-रखाव सुनियोजित किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में वृह्द स्तर पर नवीन मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आदि नवीन भवनों का निर्माण विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। इसमें एमपीआरडीसी, पीआइयू, सीपीए एवं भारत सरकार के उपक्रम आदि शामिल है।
इडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत सीट आरक्षित –

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीक्षण में सभी एमबीबीएस और पीजी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस)के कोटे की सीटों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के नियंत्रण में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नवीन सत्र से 10 प्रतिशत आरक्षण के क्रियान्वयन से सम्बंधित नोटिस जारी किया है। इडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रभावी हो जाएगा।
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