चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला के निर्देशानुसार भविष्य में इन भवनों-उपकरणों जैसे लिफ्ट, जनरेटर आदि के संधारण एवं संचालन की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग की स्थानीय इकाई द्वारा बनाई जाएगी। बताया जाता है कि समस्त नवीन भवनों की पूर्णता उपरांत संबंधित अधिष्ठाता एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा आधिपत्य प्राप्त किया जा सके तथा भविष्य में भवनों का रख-रखाव सुनियोजित किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में वृह्द स्तर पर नवीन मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आदि नवीन भवनों का निर्माण विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। इसमें एमपीआरडीसी, पीआइयू, सीपीए एवं भारत सरकार के उपक्रम आदि शामिल है।
इडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत सीट आरक्षित – मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीक्षण में सभी एमबीबीएस और पीजी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस)के कोटे की सीटों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के नियंत्रण में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नवीन सत्र से 10 प्रतिशत आरक्षण के क्रियान्वयन से सम्बंधित नोटिस जारी किया है। इडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रभावी हो जाएगा।