scriptएनओसी देने के बदले नियम | Directives issued by the Director of Higher Education | Patrika News

एनओसी देने के बदले नियम

locationछिंदवाड़ाPublished: Apr 12, 2019 01:15:29 am

Submitted by:

prabha shankar

उच्च शिक्षा विभाग के संचालक ने जारी किए निर्देश

There will be a change in the urban bodies

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छिंदवाड़ा. अब शासकीय कॉलेजों में प्राचार्य या फिर प्रभारी प्राचार्य के सेवानिवृत्त से एक माह पहले क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को बिन्दुवार प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के आडिट शाखा को भेजनी होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के संचालक(वित्त) ने क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक(एडी) को निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि शासकीय कॉलेज के प्राचार्य को विभाग द्वारा सेवानिवृत्त के पूर्व यथासंभव विभागीय अंकेक्षण कराए जाने के पश्चात आडिट शाखा से एनओसी जारी किए जाने के पश्चात ही अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, लेकिन बीते कुछ समय से संचालनालय में कर्मचारियों का अभाव होने के कारण पूर्वानुसार विभागीय अंकेक्षण संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सेवानिवृत्त के पश्चात प्राचार्य को विभाग द्वारा अदेय प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। जबकि कुछ सेवानिवृत्त प्राचार्यों के संबंध में गंभीर अनियमितताओं की जांच के शिकायत प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। संचालक ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्य या फिर प्रभारी प्राचार्य का जिले के चिहिन्त कॉलेज के प्राचार्य के साथ उनके कॉलेजों के वित्तिय मामलों से संबंधित सभी अभिलेख का निरीक्षण कर बिन्दुवार प्रतिवेदन सेवानिवृत्त के एक माह पूर्व आडिट शाखा को भेजा जाए। जिससे प्रतिवेदन में उल्लेखित स्थिति के आधार पर आडिट शाखा से विभाग द्वारा अदेय प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए एनओसी दिया जा सके।

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