सागौन की तस्करी पर जुर्माने से किया दंडित
छिंदवाड़ा. मुख्य न्यायालय न्याययिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा ने सागौन लकडिय़ों का अवैध परिवहन के आरोपित सरदार किरार निवासी जैतपुरकलां थाना चांद एवं अंतराम किरार निवासी ग्राम कुकड़ा किरार थाना मोहखेड़ को वन अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं छह-छह हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया। वन परिक्षेत्र छिंदवाड़ा के सारंगबिहरी में पदस्थ परिक्षेत्र सहायक ने स्टाफ के साथ 17 सितम्बर 2012 को बीट में गश्त के दौरान ग्राम कुकड़ा किरार से पिंडई रोड पर एक ट्रैक्टर को घेराबंदी कर पकड़ा। जिसमें 21 नग सागौन की गीली लकडिय़ां रखी हुई थी। चालक एवं उसके साथी ने लकड़ी के सम्बन्ध में कोई वैधानिक दस्तावेज़ पेश न करने पर वन अधिकारी ने ट्रैक्टर एवं सागौन को जब्त कर वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने पैरवी की।