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सलवार-सूट का रंग छूटना सेवा में कमी का मामला, अब संचालक देगा हर्जाना

locationछिंदवाड़ाPublished: Jul 09, 2019 11:40:50 am

Submitted by:

prabha shankar

जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्णय

Court hummer

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छिंदवाड़ा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम छिंदवाड़ा ने एक रेडिमेड कपड़े की दुकान संचालक के खिलाफ आदेश पारित किया है। कपड़े खरीदने वाले ग्राहक को एक हजार 310 रुपए हर्जाना एवं वाद व्यय पांच सौ रुपए एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5 सौ रुपए हर्जाना देने का आदेश पारित किया है। फैसला सोमवार को दिया गया।
जिला अस्पताल के सामने स्थित मनभरी कपड़ा शोरूम से कुंडालीकलां निवासी ज्ञानदेव कराड़े ने 19 अक्टूबर 2017 को दो सलवार सूट 13 सौ रुपए में खरीदे थे। घर ले जाकर ज्ञानदेव की पत्नी ने सलवार सूट पहनकर देखा तो उसका रंग छूट रहा था। ज्ञानदेव कराड़े सलवार वापस करने पहुंचा तो दुकान के संचालक ने यह कहकर रख लिया की कम्पनी से बात कर लौटा दिया जाएगा और दूसरा सूट दिया जाएगा। लम्बे समय तक जब सवार सूट नहीं मिला तो दुकान पहुंचा तो दुकान संचालक ने नया सूट देने से साफ मना कर दिया तो ज्ञानदेव वह सूट भी वहीं छोड़ आया और अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। फोरम अध्यक्ष पारो रायजादा, सदस्य निधि बारंगे एवं सतीश कुमार साहू ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद मनभरी कपड़ा शोरूम के संचालक को दोषी पाते हुए ग्राहक को हर्जाना देने का आदेश पारित किया। फोरम की सदस्य निधि बारंगे के द्वारा आदेशित किया गया।

सागौन की तस्करी पर जुर्माने से किया दंडित
छिंदवाड़ा. मुख्य न्यायालय न्याययिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा ने सागौन लकडिय़ों का अवैध परिवहन के आरोपित सरदार किरार निवासी जैतपुरकलां थाना चांद एवं अंतराम किरार निवासी ग्राम कुकड़ा किरार थाना मोहखेड़ को वन अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं छह-छह हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया। वन परिक्षेत्र छिंदवाड़ा के सारंगबिहरी में पदस्थ परिक्षेत्र सहायक ने स्टाफ के साथ 17 सितम्बर 2012 को बीट में गश्त के दौरान ग्राम कुकड़ा किरार से पिंडई रोड पर एक ट्रैक्टर को घेराबंदी कर पकड़ा। जिसमें 21 नग सागौन की गीली लकडिय़ां रखी हुई थी। चालक एवं उसके साथी ने लकड़ी के सम्बन्ध में कोई वैधानिक दस्तावेज़ पेश न करने पर वन अधिकारी ने ट्रैक्टर एवं सागौन को जब्त कर वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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