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जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्णय

locationछिंदवाड़ाPublished: Jul 03, 2019 12:01:55 pm

मिगलानी ट्रेवल्स को हर्जाना देने का आदेश

Death penalty for life imprisonment

Life imprisonment for rape of girl student


छिंदवाड़ा. उपभोक्ता द्वारा शादी की बुकिंग कैंसिल करने और समय पर बताने के बावजूद बुकिंग अमाउंट न लौटाने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने मिगलानी ट्रेवल्स को दोषी करार देते हुए रिफंड और हर्जाना देने का आदेश दिया।
सौंसर तहसील के वार्ड क्रमांक-15 नंदा कॉलोनी निवासी संजय ढाकरिया ने उपभोक्ता फोरम में सेवा में कमी पाए जाने की शिकायत की थी। संजय ने स्वयं की शादी के लिए नौ एवं 10 मई 2017 को मिगलानी टे्रवल्स की बस बुक कर बुकिंग राशि चार हजार रुपए जमा कराए थे। अपरिहार्य कारण से कन्या पक्ष ने नियम तिथि को शादी रद्द कर दी। इसके बाद संजय ने नियम के अनुसार समय पर ट्रेवल्स को बुकिंग रद्द करने की सूचना दी। ट्रेवल्स संचालक के कहे अनुसार संजय 25 अप्रैल 2017 को बुकिंग राशि लेने पहुंचे। आरोप है कि ट्रेवल्स संचालक ने संजय से आगामी बुकिंग पर पैसा एडजस्ट करने की बात कही। इसके बाद 12 फरवरी 2018 को संजय दोबारा बुकिंग कराने ट्रेवल्स पहुंचे, लेकिन टे्रवल्स ने पुराना बुकिंग अमाउंट एडजस्ट करने से मना कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने ट्रेवल्स को एडवांस 4 हजार जमा राशि के साथ ब्याज देने, सेवा में कमी के लिए दो हजार रुपए देने, वाद व्यय के मद में एक हजार रुपए देने का आदेश दिया।
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