योजना के तहत अप्रैल 2018 में आयोजित हुए विवाह सम्मेलन में जिले के करीब ६४ हितग्राहियों ने विवाह रचाया था। इसमें से 11 हितग्राहियों को भुगतान कर दिया गया तथा शेष राशि पाने अब तक भटक रहे हंै। शासन के निर्धारित नियम के तहत योजना का लाभ एक सप्ताह के भीतर दिया जाना चाहिए था, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद हितग्राही राशि पाने विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।
मिलते हैं दो लाख रुपए
निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना संशोधित वर्ष 2013 के अनुसार हितग्राही दम्पत्ती में से किसी एक के सामान्य होने पर दो लाख रुपए तथा दोनों ही दम्पत्ती के दिव्यांग होने पर प्रति जोडे़ को एक-एक लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप राशि शासन की ओर से प्रदान की जाती है। हालांकि विवाह सक्षम अधिकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
विकासखंडवार स्थिति
विकासखंड पंजीकृत हितग्राही
अमरवाड़ा छह
चौरई तीन
छिंदवाड़ा चौदह
जुन्नारदेव चार
तामिया एक
परासिया दस
पांढुर्ना ग्यारह
बिछुआ एक
मोहखेड़ तीन
सौंसर ग्यारह