ऐसे होगा कर का भुगतान नए नियमों के अधीन देयकर का संदाय, प्रारूपों के अनुसार चालान द्वारा स्थानीय निकाय के खाते में किया जाएगा। वहीं इंटरनेट के माध्यम से भुगतान की इ-रसीद के रूप में दी जाएगी। कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो सामान्यत: 15 हजार रुपए प्रति तिमाही या साठ हजार रुपए प्रतिवर्ष या अधिक कर का भुगतान करता है, वह तिमाही के प्रथम और द्वितीय माह के लिए कर माह के अवसान के दस दिन के अंदर भुगतान करेगा और कर की शेष रकम को उस तिमाही की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख पर या उससे पूर्व कर का भुगतान करना होगा। कर के भुगतान में किसी विलंब या व्यतिक्रम की दशा में ब्याज उस तारीख से प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से जो उस कर के भुगतान की तारीख से देय होगा।
मनोरंजन कर के दायरे में ये सेवाएं केबल सेवा, डायरेक्ट टू होम सेवा (डीटीएच), सिनेमा, दूरसंचार सेवा
या किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध मनोरंजन इस श्रेणी में आता है। कोई व्यक्ति जो प्रदर्शनी, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता, स्टेज प्रस्तुतिकरण और इसी तरह के किसी स्थानीय क्षेत्र में मनोरंजन या आमोद उपलब्ध कराने के व्यवसाय में बहुधा लगा हुआ हो उसे नैमित्तिक कराधीन के अंतर्गत रखा जाएगा।
या किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध मनोरंजन इस श्रेणी में आता है। कोई व्यक्ति जो प्रदर्शनी, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता, स्टेज प्रस्तुतिकरण और इसी तरह के किसी स्थानीय क्षेत्र में मनोरंजन या आमोद उपलब्ध कराने के व्यवसाय में बहुधा लगा हुआ हो उसे नैमित्तिक कराधीन के अंतर्गत रखा जाएगा।
आदेश हो चुका जारी मनोरंजन टैक्स लागू करने की नई दरों से सम्बंधित आदेश जारी हो चुका है। 16 अगस्त को भोपाल में बैठक भी रखी गई है, जिसमें नई दरों से सम्बंधित जानकारी दी जाएगी।
मोनिका पारधी, सहायक आयुक्त निगम
मोनिका पारधी, सहायक आयुक्त निगम