scriptतीन साल पहले फटाखा दुकानों में लगाई थी आग, अब मिली ये सजा | Fire was set in firecracker shops three years ago, | Patrika News

तीन साल पहले फटाखा दुकानों में लगाई थी आग, अब मिली ये सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: Nov 15, 2019 05:53:28 pm

तीन साल पहले स्टेडियम ग्राउंड में पटाखा दुकानों में आग लगाने के आरोपी अनिल बंदेवार को अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

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छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा . तीन साल पहले स्टेडियम ग्राउंड में पटाखा दुकानों में आग लगाने के आरोपी अनिल बंदेवार को अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने बताया कि 29अक्टूबर 2016 को शाम 5 बजे आरोपी ने स्टेडियम ग्राउंड अमरवाड़ा में बबलू साहू की फटाका दुकान पर आकर विवाद कर जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।
आगजनी की घटना ने विकराल रूप धारण कर लिया था और स्टेडियम ग्राउंड में 20 पटाखा दुकानें जलकर राख हो गई थी और दर्जनों लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। पुलिस ने बबलू साहू की रिपोर्ट पर आगजनी और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही और साक्ष्य से मामला न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा निशा विश्वकर्मा ने आरोपी अनिल बंदेवार को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 307 में पांच वर्ष का कारावास और 500 जुर्माना और धारा 436 में 14 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 जुर्माने की सजा से दंडित कर कारागार में निरुद्ध करने वारंट जारी किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नितिन तिवारी ने पैरवी की।
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