योजना का लाभ लेने के लिए लोगों के पंजीयन किए जा रहे हैं। हालांकि जिनके पंजीयन नहीं हुए है और इसके दायरे में आते हंै उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। बताया जाता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीयन कराने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को इसका लाभ दिया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. जेएस गोगिया ने बताया कि योजना में 1350 बीमारियों को चिह्नित किया गया है।
पांच लाख का सुरक्षा कवच
योजना के तहत प्रदेश के लगभग एक करोड़ 33 लाख चिह्नित परिवार को पांच लाख रुपए तक का सालाना कैशलेस चिकित्सा सुरक्षा कवच का लाभ बीमा के माध्यम से मिलेगा। साथ ही चिह्नित 1350 बीमारियों का उपचार भी किया जाएगा।
तीस पलंग होना अनिवार्य
आयुष्मान भारत योजना तथा शासन की गाइडलाइन के आधार पर सम्बंधित संस्था की पलंग क्षमता कम से कम तीस होना अनिवार्य है। इसके लिए रजिस्टे्रशन सिर्फ उन अस्पतालों में होंगे, जहां पर पलंग क्षमता 30 है।
एेसे समझंे योजना को
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को मुख्यमंंत्री संबल योजना के लाभार्थी परिवार, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत पर्चीधारक परिवार को योजना का लाभ मिलेगा।
1350 बीमारियां इस योजना के दायरे में लाई गईं हैं तथा विभिन्न जटिल रोगों के उपचार के लिए पैकेज भी निर्धारित किए जा चुके है। सामान्यत: सभी तरह की बीमारी इसमें शामिल है।
उपचार पाने के लिए जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना होगा। आवश्यक जांच के बाद जिला अस्पताल में संभव हुआ तो वहीं इलाज किया जाएगा अन्यथा किसी बड़े निजी या मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर किया जाएगा।
हितग्राही मरीज के पास
बीपीएल कार्ड, मोबाइल नम्बर, समग्र आइडी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड तथा कम से कम दो पासपोर्ट साइज का फोटो होना आवश्यक है।
आयुष्मान मित्र करेंगे मदद
जिला अस्पताल में हितग्राही मरीजों के पंजीयन, डॉक्टर से मिलने, दवाइयां प्राप्त करने से लेकर अन्य विभिन्न सहायता आयुष्मान मित्र करेंगे। इसके लिए जिला अस्पताल में अलग से कक्ष तैयार किया गया है। जहां मरीज सम्पर्क कर सकेंगे।