ढाई सौ गुना तक बढ़ा दिया भूभाटक
छिंदवाड़ाPublished: Feb 03, 2019 05:08:41 pm
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संशोधन की मांग
ढाई सौ गुना तक बढ़ा दिया भूभाटक
छिंदवाड़ा. चार फाटक से लगे स्टेशन और गांधीगंज क्षेत्र में लीजधारियों से लीज रेंट और अन्य शुल्क एक अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार और नगर पालिक निगम ने बढ़ा दिए हैं। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिवक्ता और कृषि उपज मंडी में सांसद प्रतिनिधि गुंजन शुक्ला ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक पत्र लिखा है। शुक्ला ने पत्र में लिखा है कि २०१६ में भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश नगर पलिका नियम २०१६ लागू किया उसके बाद टैक्स का भार इस क्षेत्र में रह रहे लीजधारियों को १०० से २५० गुना अधिक शुल्क देना पड़ रहा है। इस अधिनियम को लागू करने से पहले जहां लीज आवंटित भूमि का भूभाटक ५० पैसे वर्गफीट था वह बढक़र लाख रुपए हो गया। शुक्ला ने बताया कि पूर्व में आवासीय और व्यावसायिक का अलग-अलग शुल्क नहीं लगता था, लेकिन वर्तमान एक्ट में व्यावसायिक उपयोग करने पर अलग से प्रयोजन परिवर्तन शुल्क दो प्रतिशत कलेक्टर गाइडलाइन पर लगता है। नए नियम अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम २०१६ के उपनियम १७ छ के अनुसार व्यावसायिक उपयोग कर रहे लीजधारियों से लीज भूमि का भू भाटक बाजार मूल्य का दो प्रतिशत और दो प्रतिशत भू भाटक लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखे पत्र मेंें शुक्ला ने कहा कि जनहित में इस नियम में आवश्यक संशोधन कर दरों को कम कराया जाएगा।
१९१३ में शहरी क्षेत्र बना, तब दी गई थी लीज
गौरतलब है वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र तथा पूर्व में नगर पालिका छिंदवाड़ा के अंतर्गत १९१३ में शहरी क्षेत्र में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से लगभग ९८ एकड़ भूमि में नई आबादी क्षेत्र बसाया गया था। यहां आवास और व्यवसाय के लिए लीज दी गई थी। गंज में कृषि उपज मंडी बनी थी और व्यापारियों को आवास के साथ व्यापार के लिए भी भूखंड आवंटित किए गए। तब से यहां के निवासी और व्यवसायी निर्धारित शुल्कों का भुगतान करते रहे हैं। गांधीगंज क्षेत्र, श्याम टॉकीज और लाल स्कूल के समीप वाले इस क्षेत्र में लगभग २० हजार लोग निवास कर रहे हैं।