छिंदवाड़ाPublished: Oct 03, 2019 12:36:10 am
prabha shankar
Good News: थोक और फुटकर व्यापारियों के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट तय, बाजार में प्याज की उपलब्धता को सामान्य बनाए रखने के लिए कवायद
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छिंदवाड़ा/ कलेक्टर ने जिले में प्याज की कम हो रही आपूर्ति और चिल्लर में बढ़े भाव के बीच थोक और चिल्लर व्यापारियों के लिए प्याज के स्टॉक की लिमिट तय कर दी है। अब थोक विक्रेता 50 मीट्रिक टन यानी पांच हजार क्विंटल से ज्यादा प्याज का भंडारण नहीं कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के लिए यह सीमा एक हजार मीट्रिक टन तय की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि 30 नवम्बर तक प्याज के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट सीमा लागू रहेगी। बाजार में प्याज की उपलब्धता को सामान्य बनाए रखने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। सीमा से अधिक भंडारण पाए जाने की स्थिति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर के निर्देश पर बुधवार को अधिकारियों ने कई जगह प्याज के व्यापारियों के यहां आकस्मिक जांच भी की। हालांकि अधिकारियों के बताए अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक प्याज नहीं पाई गई। इस सम्बंध में आगे की कार्यवाही के लिए समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, सभी कृषि उपज मंडी के सचिव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनाएं भेजी जा रहीं हैं।
स्थानीय स्तर पर इस सम्बंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने इन्हें कहा गया है। इधर सभी व्यापारियों से भी अपील की गई है कि वे सीमा से अधिक प्याज का भंडारण न करें तथा प्याज की दरों को उपभोक्ताओं के लिए सीमित रखने में सहयोग प्रदान करें।