प्रशिक्षित नहीं तो रद्द होगा लाइसेंस
ध्यान रहे भारत सरकार ने तीन जनवरी 2019 को कीटनाशक अधिनियम में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब कृषि आदान विक्रेताओं को बिना डिग्री या डिप्लोमा व्यापार करने के लिए जनवरी 2020 तक की छूट दी है। इसके बाद यदि विक्रेताअेां के पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं हुआ तो दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रशिक्षण हैदराबाद की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराया जा रहा है।