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health: बेच रहे थे मिलावटी और मिथ्याछाप खाद्य सामग्री, लगा इतने का जुर्माना

locationछिंदवाड़ाPublished: Oct 06, 2019 12:03:40 pm

Submitted by:

Dinesh Sahu

मिलावटी और मिथ्या छाप मामले में एडीएम ने की कार्रवाई

Milk in which high amount of maltose dextrin was found, hoshangabad news

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छिंदवाड़ा/ जिले में मिलावटी तथा मिथ्या छाप खाद्य सामग्रियों का व्यवसाय करने वाले छह व्यापारियों के खिलाफ अतिरिक्त कलेक्टर राजेश शाही ने शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की है तथा एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी शाही ने बताया कि उक्त कार्रवाई मिलावटी और मिथ्या छाप होने पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई –


1. जुन्नारदेव मेन मार्केट स्थित आकांक्षा स्वीट्स से व्यवसायी नीलेश पिता सुंदरलाल जैन के प्रतिष्ठान से मिथ्या छाप मगज के लड्डू मिलने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।2. उमरानाला मेन रोड स्थित विशाल किराना के व्यवसायी विशाला पिता रमेश साहू के प्रतिष्ठान से मिथ्या छाप तिल का तेल मिलने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
3. छिंदवाड़ा के बुधवारी स्थित न्यू चौपाटी डेली नीड्स के व्यवसायी आनंद पिता शंकरलाल नेमा के प्रतिष्ठान से मिथ्या छाप नूडल्स से 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

4. हर्रई स्थित तृप्ति होटल के व्यवसायी शंकर पिता दुर्गा प्रसाद ठाकुर के प्रतिष्ठान से मिथ्या छाप खोआ व बर्फी मिलने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

5. बिजौरी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान के व्यवसायी शंकर पिता भिखारीलाल सूर्यवंशी से मिथ्या छाप सार्थक नमकीन मिलने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

6. जुन्नारदेव पुराना बस स्टैण्ड स्थित राधिका स्वीट्स के व्यवसायी जगदीश पिता महादेव राव सोनी के प्रतिष्ठान से मिथ्या छाप बीकानेरी मिठाई मिलने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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