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Higher education: लॉ कॉलेजों को मिली छह माह की मोहलत, विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

locationछिंदवाड़ाPublished: Aug 04, 2020 11:39:01 am

Submitted by:

ashish mishra

प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

Higher education: लॉ कॉलेजों को मिली छह माह की मोहलत, विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

Higher education: लॉ कॉलेजों को मिली छह माह की मोहलत, विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश


छिंदवाड़ा. उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 में त्रिवर्षीय एवं पांचवर्षीय विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि विधि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले ऐसे कॉलेज जिन्हें पूर्व में बीसीआई द्वारा अनुमति जारी की गई है एवं इन कॉलेजों ने बीसीआई के निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, लेकिन अब तक बीसीआई द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। ऐसे सभी कॉलेजों को छह माह की अवधि में बीसीआई से निरीक्षण करवाकर अनुमति प्राप्त करने की शर्त पर विधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल ने सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय को निर्देशित किया है कि निर्णय के परिपालन में विधि पाठ्यक्रम संचालित कॉलेजों के दस्तावेजों जैसे बीसीआई की अनुमति, शुल्क जमा करने का पत्रक, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा शुल्क विनियामक आयोग के प्रमाण पत्र की जांच कर विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रोफाइल सत्यापन की कार्यवाही करें। गौरतलब है कि कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हालांकि प्रवेश को लेकर कई ऐसे नियम हैं जिन पर कॉलेज खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य के देखते हुए उन नियमों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ढील दी जा रही है।
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