भोपाल में होती है सुनवाई
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वैध ठेकेदार द्वारा जब कभी खनन के नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आता है तो प्रकरण दर्ज करने के बाद उसे कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत तो किया जाता है, लेकिन वहां से उस मामले को भोपाल खनिज निगम को रैफर कर दिया जाता है। वहां मामले की सुनवाई खनिज निगम के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है। इसमें कई बार निर्णय बड़े ही सख्त होते हैं।
इनका कहना है
जिले के वैध ठेकेदार पर बने प्रकरणों पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार भोपाल खनिज निगम के पास होता है। दी गई तारीखों में सुनवाई के बाद वे ही निर्णय देते हैं। अब तक किसी भी प्रकरण में निर्णय नहीं हुआ है।
मनीष पालेवार, जिला खनिज अधिकारी