इनका कहना है
खनन क्षेत्र के बाहर का मामला होने के आधार पर वैध ठेकेदार पर दर्ज तीनों मामलों की सुनवाई भोपाल से छिंदवाड़ा आ चुकी है। फिलहाल कलेक्टर कोर्ट में पेशी चल रही है।
मनीष पालेवार, जिला खनिज अधिकारी
दो महीने से चल रही है पेशी, दोष सिद्ध होने पर होगा लाखों रुपए का जुर्माना
छिंदवाड़ा
Published: May 11, 2022 11:36:06 am
छिंदवाड़ा। जिले की 58 रेत खदानों का ठेका लेने वाले ठेकेदार शिशिर खंडार के विरुद्ध भी अवैध रेत खनन के तीन मामले दर्ज हैं। इनकी जांच जिला खनिज विभाग के निरीक्षकों ने की थी।
प्रकरण वैध ठेकदार का होने के कारण मप्र खनिज साधन विभाग के कार्यपालन संचालक तक पहुंचा, लेकिन कार्यपालक संचालक ने वर्षभर बाद सभी मामलों की सुनवाई कलेक्टर न्यायालय के हवाले कर दी। दो महीनों से कलेक्टर के समक्ष पेशी हो रही है। यदि दोषसिद्ध होता है तो ठेकेदार पर लाखों रुपए जुर्माना हो सकता है।
पहला मामला दमुआ का
पहला मामला रामपुर दमुआ का है। यहां खनिज निरीक्षकों की पकड़ में रेत का ऐसा भंडार आया जिस पर करीब 50 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस मामले में सात दिसंबर 2020 को प्रकरण दर्ज किया गया। दूसरा मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। मौके पर पहुंचने पर विभाग को सौंसर के रामपेठमाल में ठेकेदार के कर्मचारी स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन करते हुए मिले। वहीं तीसरा मामला चांद तहसील अंतर्गत ग्राम बाड़ीवाड़ा का है। यहां स्वीकृत क्षेत्र से बाहर रेत खनन तो किया ही जा रहा था साथ ही पुल से 200 मीटर के दायरे का भी उल्लंघन किया जा रहा था। इस मामले में कार्रवाई खनिज, पुलिस एवं चांद राजस्व विभाग ने की थी।
इनका कहना है
खनन क्षेत्र के बाहर का मामला होने के आधार पर वैध ठेकेदार पर दर्ज तीनों मामलों की सुनवाई भोपाल से छिंदवाड़ा आ चुकी है। फिलहाल कलेक्टर कोर्ट में पेशी चल रही है।
मनीष पालेवार, जिला खनिज अधिकारी
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