टीम ने बिना परमिट के चल रहे 21 ऑटो जब्त किए तो वहीं एक स्कूल बस पर 1 लाख 71 हजार रुपए टैक्स बकाया होने पर जब्त किया गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने बताया कि, उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित किया गया है कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरुद्ध चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा पर तत्काल वैधानिक एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाए। परिवहन आयुक्त के आदेश पर यात्री ऑटो रिक्शा की तीन दिनों से गहन जांच की जाकर नियम विरुद्ध चल रहे ऑटो रिक्शा के चालकों पर कार्रवाई की जा रही है।
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जिला यातायात थाना परिसर में 15 ऑटो और बढ़कुही पुलिस चौकी मे 4 ऑटो 1 स्कूल बस, एक मालवाहक वाहन पर 1 लाख 76 हजार टैक्स बकाया होने पर एवं 1 वाहन बिना परमिट के संचालित होते पाए जाने पर जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में खड़ा कराया है। इसके अलावा एक स्कूल बस बिना परमिट चल रही थी जिसे परासिया थाना, एक यात्री बस 64 हजार रुपए टैक्स बकाया होने पर देहात थाना में जब्त कर खड़ा कराया है।
5 वाहनों पर विभिन्न धारा के तहत चलानी कार्रवाई कर 7 हजार शमन शुल्क वसूला है। एक बस में विभिन्न खामियां पाए जाने के कारण बस का फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई की है। जांच के दौरान एक वाहन चालक के पास सभी दस्तावेज मिलने पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने सौ रुपए का नकद पुरस्कार देकर उसकी सभी के सामने सराहना की है।
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