बताया जाता है कि अवैध रूप से संचालित पैथालॉजी तथा चिकित्सा केंद्रों में महाराष्ट्र राज्य के डॉक्टर्स तथा टेक्निशियन शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर के पास शासन द्वारा निर्धारित योग्यता अथवा पंजीयन भी नहीं है। जानकारी के अनुसार पैथालॉजी के संचालन के लिए तीन साल की वैधता तथा मप्र चिकित्सा परिषद का पंजीयन होना अनिवार्य होता है। इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पंजीयन होता हैं।
निर्देशों का इंतजार
प्रशासन के निर्देश पर टीम तो गठित कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई या जांच करने के लिए सीएमएचओ के निर्देश का इंतजार किया जाता है। जांच दल में डॉ. दिलीप मेहरा, डॉ. प्रमोद वासनिक, शाखा प्रभारी शशि पटेल और डीपीएचए अनसुया शामिल हैं।
वैधानिक रूप से पंजीकृत संस्थाएं
संस्था का नाम वैध पंजीयन की स्थिति
1. खड़तकर नर्सिंग होम एंड पैथालॉजी, सौंसर 31/03/2019
2. तारा नर्सिंग होम एंड पैथालॉजी, परासिया 31/03/2020
3. मर्सी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा 31/03/2019
4. जैन ऑस पैथालॉजी छिंदवाड़ा 31/03/2020
5. नवजीवन हॉस्पिटल, सौंसर 31/02/2020
6. वर्धमान पैथालॉजी लैब, छिंदवाड़ा 31/03/2020
7. शुक्ला पैथालॉजी 31/03/2019
8. जीविका लैब छिंदवाड़ा 31/03/2021
9. वर्मा केयर लैब, उमरानाला 31/03/2019
10. केयर लैब छिंदवाड़ा 31/03/2019
11. मोहनलाल पैथालॉजी, चौरई 31/03/2020
12. आरआर लैब, छिंदवाड़ा 31/03/2020
13. अल्फा पैथालॉजी 31/03/2021
(सीएमएचओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार)